सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 क्या है?

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 (आरटीआई एक्ट-2005) सभी भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। आरटीआई एक्ट-2005 के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक किसी सरकारी कार्यालय (केंद्र सरकार या राज्य सरकार) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। संबंधित सरकारी कार्यालय (केंद्र सरकार या राज्य सरकार) को जल्द से जल्द या 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होगी। किसी आरटीआई आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा होने की स्थिति में, संबंधित सरकारी कार्यालय से 48 घंटे के भीतर सूचना प्राप्त कर सकते है।


भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का क्या महत्व है?


आपको मेरा पिछला ब्लॉग “ग्रीवेंस(Grievance) क्या है” पढ़ने की जरूरत है जिससे आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के महत्व को समझने में आसानी होगी।


जब हमारे पास हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी संबंधित ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल, प्रशासन, पुलिस और कानूनी प्राधिकरण हैं तो फिर हमें सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की आवश्यकता क्यों है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की आवश्यकता स्पष्ट रूप से साबित करती है कि सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसके लिए ज्यादातर इसके प्रतिनिधि और अधिकारी जिम्मेदार हैं।


हमारी 80% शिकायतों का समाधान आरटीआई एक्ट-2005 के पहले चरण से आसानी से किया जा सकता है, आमतौर पर हम सभी के जीवन में इस प्रकार की शिकायतें होती हैं। शेष 20% शिकायतों में ऊपर की तुलना में लंबा समय लग सकता है। इस स्थिति में, हमें अपनी शिकायतों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई एक्ट-2005 के सभी तीन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है। सभी तीन चरणों को सीखने से पहले, मूलभूत जानकारी को पढ़ना महत्वपूर्ण है।

यदि सरकारी अधिकारी आपके लगातार लिखित ग्रीवेंस के बाद भी जानबूझकर आपके ग्रीवेंस का समाधान नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपनी ग्रीवेंस की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005(आरटीआई एक्ट-2005) का उपयोग करने का अधिकार है। अधिकांश सरकारी अधिकारी जानते हैं कि आरटीआई एक्ट-2005 का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए वे शिकायतकर्ता को परेशान करते हैं। जब शिकायतकर्ता अपनी ग्रीवेंस के बारे में संबंधित कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का उपयोग करता है, तो जवाबकर्ता हमेशा प्राथमिकता के आधार पर आपके ग्रीवेंस को हल करने का प्रयास करता है। कुछ मामलों में, शिकायतकर्ता को अपने ग्रीवेंस की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सभी तीन चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है।


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का उपयोग कैसे करें?


आप सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का उपयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।


ऑफलाइन प्रक्रिया- जब भी हमें किसी भी सरकारी कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना की आवश्यकता होती है, तो हमें संबंधित सरकारी कार्यालय के लेखा अधिकारी को निर्धारित शुल्क के रूप में देय दस रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना होता है। दस रुपये शुल्क का भुगतान सीधे संबंधित सरकारी कार्यालय के लेखा अधिकारी को नकद द्वारा भी किया जा सकता है।


संबंधित सरकारी कार्यालय के लेखा अधिकारी को नकद भुगतान द्वारा दस रुपये की आरटीआई रसीद प्राप्त करने के बाद, आपको संबंधित सरकारी कार्यालय के पीआईओ(PIO) या सीपीआईओ(CPIO) को संबोधित अपने आवेदन के साथ इस आरटीआई रसीद को संलग्न करना होगा।

यदि आप पोस्टल ऑर्डर या बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, तो आपको इसे संबंधित सरकारी कार्यालय के पीआईओ(PIO) या सीपीआईओ(CPIO) को संबोधित अपने आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आप आरटीआई आवेदन में पीआईओ या सीपीआईओ से दस रुपये की आरटीआई रसीद जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं और आरटीआई अधिनियम-2005 के अनुसार आप अपने आरटीआई आवेदन की सुचना प्राप्त कर सकते हैं।


मांगी गई जानकारी की सूची के साथ अपना आरटीआई आवेदन पूरा करने और उस पर पोस्टल ऑर्डर या बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट नंबर का उल्लेख करने के बाद, आपको इसे आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आपको अपने आरटीआई आवेदन पर हस्ताक्षर करने होंगे। भविष्य के संदर्भ के लिए आपको अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल ठीक से लिखना चाहिए। उसके बाद आप इसे संबंधित सरकारी कार्यालय के सीपीआईओ या पीआईओ को स्पीड पोस्ट या इंडिया पोस्ट के पंजीकृत डाक से भेज दें। इसे निजी कुरियर से न भेजें। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक रसीद को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। यदि आप सीधे संबंधित सरकारी कार्यालय के लेखा अधिकारी को नकद भुगतान द्वारा दस रुपये की आरटीआई रसीद संलग्न कर रहे हैं, तो आपको आरटीआई आवेदन के साथ दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में, आपको अपने आरटीआई आवेदन के साथ दस रुपये की आरटीआई रसीद संलग्न करनी होगी और बाकी प्रक्रिया समान है।


इसके बाद आपको सीपीआईओ या पीआईओ के जवाब का इंतजार करना होगा। आमतौर पर सीपीआईओ या पीआईओ 20-25 दिनों के भीतर जवाब देते हैं। सीपीआईओ या पीआईओ को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। यदि सीपीआईओ या पीआईओ आपके अनुरोध का 30-45 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो आप संबंधित सरकारी कार्यालय के एफएए (First Appellate Authority) को पहली अपील दायर कर सकते हैं। यदि सीपीआईओ या पीआईओ आपके आरटीआई आवेदन का जवाब देते हैं, यदि आप सीपीआईओ या पीआईओ के जवाब से सहमत नहीं हैं, तो सीपीआईओ या पीआईओ से जवाब प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर, आपको संबंधित सरकारी कार्यालय के एफएए को पहली अपील दायर करनी होगी। आपको एफएए को अपनी पहली अपील में सीपीआईओ या पीआईओ की सभी भ्रामक जानकारी लिखनी होगी। आपको सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी जैसे सीपीआईओ या पीआईओ पत्र, सीपीआईओ या पीआईओ को आपका पत्र और इसके सभी संलग्न दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। आपको प्रत्येक फोटोकॉपी के नीचे हस्ताक्षर करना होगा और इसे अपनी पहली अपील के साथ संलग्न करना होगा। अब आपको पहली अपील भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट से भेजनी है। नोट- आपको लिफाफे में “सूचना का अधिकार अधिनियम-2005” लिखना चाहिए।


अब आपको एफएए के जवाब का इंतजार करना होगा। अगर एफएए आपकी पहली अपील का जवाब देता है, अगर आप एफएए के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीआईसी(CIC) या एसआईसी(SIC) में दूसरी अपील दायर कर सकते हैं। संबंधित आयोग में आपकी दूसरी अपील की जांच के बाद, यदि आपकी अपील सही पाई जाती है तो आपको कमीशन में अपनी सुनवाई की स्थिति को ट्रैक करने के लिए डायरी नंबर या एक विशिष्ट नंबर मिलेगा।

अगर एफएए 45 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते है, तो आप सीआईसी या एसआईसी में दूसरी अपील दायर कर सकते हैं। यहाँ CIC का अर्थ केंद्रीय सूचना आयोग(Central Information Commission) है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सभी केंद्र सरकार के कार्यालय और केंद्र शासित प्रदेश सीआईसी(CIC) के अधिकार क्षेत्र में हैं।


SIC(State Information Commission) का अर्थ है राज्य सूचना आयोग, अगर आप उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं तो उत्तराखंड सूचना आयोग आपका SIC है। आरटीआई अधिनियम-2005 के अनुसार सीआईसी या एसआईसी के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में पहला दो चरण समान है, पहले आपको संबंधित सरकारी कार्यालय के सीपीआईओ(CPIO) या पीआईओ(PIO) को लिखना होगा, दूसरा चरण संबंधित सरकारी कार्यालय का एफएए(FAA) है। लेकिन तीसरे चरण पर, आपको अपने संबंधित सरकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अनुसार अपनी दूसरी अपील दायर करनी होगी। यदि आपका संबंधित सरकारी कार्यालय सीआईसी के अधिकार क्षेत्र में है तो आपको सीआईसी में अपनी दूसरी अपील दायर करने की आवश्यकता है। यदि आपका संबंधित सरकारी कार्यालय एसआईसी के अधिकार क्षेत्र में है तो आपको एसआईसी में अपनी दूसरी अपील दायर करनी होगी जैसे उत्तराखंड सूचना आयोग।


आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील सबमिट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया।


आप अपना आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, यदि संबंधित सरकारी कार्यालय आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल में सूचीबद्ध हैं।


सीआईसी(CIC) के अधिकार क्षेत्र के तहत आरटीआई आवेदन और पहली अपील ऑनलाइन दाखिल करने के लिए, आपको केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) की वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आरटीआई आवेदन और पहली अपील सबमिट करने के लिए आरटीआई पोर्टल की खोज करनी होगी। जब आपको केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) की वेबसाइट के मेनू में इस आरटीआई पोर्टल का बाहरी लिंक मिलता है, तो इस आरटीआई पोर्टल पर जाने के बाद, आपको इस पोर्टल पर साइन अप करना होगा। उसके बाद आप आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील सबमिट कर सकते हैं।


ऑनलाइन आरटीआई सबमिट करते समय, आपको बीपीएल विकल्प को अचयनित करना चाहिए और सूचना मांगने के लिए शुल्क के रूप में दस रुपये का भुगतान करना चाहिए, केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) आरटीआई आवेदक इस विकल्प का चयन कर सकते हैं और मुफ्त जानकारी प्राप्त करने के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं और आरटीआई दाखिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सभी चरण बहुत आसान हैं, केवल आपको प्रथम अपील में स्वयं प्रमाणित स्कैन दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है।


सीआईसी(Central Information Commission) में दूसरी अपील और शिकायत ऑनलाइन सबमिट करने लिए। आप सीआईसी के होम पेज में “अपील और शिकायत” विकल्प पर जा सकते हैं और ऑनलाइन अपील सबमिट कर सकते हैं।


राज्य सूचना आयोग (स्टेट इनफार्मेशन कमीशन) के अधिकार क्षेत्र के तहत आरटीआई अनुरोध और पहली अपील ऑनलाइन दाखिल करने के लिए। आप सीआईसी वेबसाइट के मेनू से सभी राज्य सूचना आयोग(एसआईसी) का बाहरी लिंक पा सकते हैं, अपने राज्य सूचना आयोग पर क्लिक करने के बाद, आप संबंधित एसआईसी तक पहुंच जाएंगे। यदि आप बिहार सूचना आयोग पर क्लिक करेंगे तो आप बिहार सूचना आयोग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।


यदि केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) की वेबसाइट में किसी राज्य की ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं है तो आप अपना आरटीआई आवेदन और पहली अपील डाक सेवा द्वारा ऑफ़लाइन सबमिट कर सकते हैं।


एसआईसी(State Information Commission) में ऑनलाइन दूसरी अपील और शिकायत दर्ज करने के लिए। आप राज्य सूचना आयोग(State Information Commission) के होम पेज पर अपील और शिकायत विकल्प की जांच कर सकते हैं। यदि द्वितीय अपील और शिकायत दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा है, तो आप इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप अपनी दूसरी अपील या शिकायत ऑफलाइन दर्ज कर सकते हैं।


नोट- आपको भविष्य में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य  सूचना आयोग(CIC and SIC) की वेबसाइट के नए अपडेट और लिंक द्वारा समय पर खुद को अपडेट करना चाहिए।

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