भारत में कानूनी रूप से नाम और लिंग कैसे बदलें?

नाम परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं जैसे ज्योतिषीय कारण, स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटि, शादी के बाद महिलाओं के उपनाम में परिवर्तन, दत्तक ग्रहण, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के इलाज के बाद जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित पाए जाने पर, यदि व्यक्ति (जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित) ने मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की अनुमति से, शल्य चिकित्सा(Surgery) की प्रक्रिया द्वारा चिकित्सकीय सहायता से अपना लिंग बदल दिया, उन्हें अपना नाम और लिंग सभी संबंधित दस्तावेजों आदि में बदलने की आवश्यकता है। जेंडर डिस्फोरिया क्या है?


प्रकाशन विभाग(Department of Publication), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार नाम परिवर्तन आदि की प्रक्रिया करता है और इसे भारत के राजपत्र(Gazette of India) में प्रकाशित करता है। प्रकाशन विभाग अंतिम दस्तावेज़ीकरण(final documentation) के लिए दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में लोगों की मदद करता है। प्रकाशन विभाग का पता- प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स दिल्ली-110054, विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास।

भारत में कानूनी रूप से नाम और लिंग कैसे बदलें?

सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रकाशन विभाग के अधिकारी नाम और लिंग परिवर्तन आदि शुल्क बताते हैं, जो ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, प्रकाशन विभाग के अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के साथ भुगतान की रसीद का सत्यापन करने के बाद, इसे संबंधित प्रकाशन विभाग के काउंटर पर जमा करें , भविष्य के संदर्भ के लिए दस्तावेज जमा करने की पावती रसीद प्राप्त करें। उसके बाद आपको इसके भारत के राजपत्र(Gazette of India) में प्रकाशित होने का इंतजार करना होगा। प्रकाशन विभाग प्रत्येक शनिवार को भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन आदि प्रकाशित करता है। आप वेबसाइट www.egazette.nic.in से eGazette डाउनलोड कर सकते हैं।


नाम परिवर्तन आदि प्रक्रिया में अधिक शुद्धता के लिए आप प्रकाशन विभाग से संपर्क करें क्योंकि समय-समय पर नए अपडेट आ सकते हैं, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए नाम परिवर्तन दस्तावेजों की सूची नीचे दे रहा हूँ।


सबसे पहले आपको नोटरी द्वारा नाम परिवर्तन और लिंग परिवर्तन आदि का हलफनामा(Affidavit) बनाना होगा। हलफनामे में आपको नाम और नया नाम, लिंग, वर्तमान पता, नाम और लिंग बदलने का कारण आदि देना होगा।


दूसरे चरण में आपको नाम और लिंग आदि बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।


तीसरे चरण में प्रकाशन विभाग के नाम परिवर्तन प्रपत्रों(forms) को भरने एवं हस्ताक्षर करने के बाद समाचार पत्र में प्रकाशित नाम एवं लिंग परिवर्तन के विज्ञापन की मूल प्रति तथा दस्तावेजों के साथ नाम एवं लिंग परिवर्तन शपथ पत्र(affidavit) संलग्न करें। आपको अपनी दो सेल्फ अटेस्टेड फोटो और सेल्फ अटेस्टेड आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ भी अटैच करना होगा। आपको एक डिजिटल सीडी “कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में नमूने की सॉफ्ट कॉपी” भी बनानी होगी जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है, आपको इसे दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा, दस्तावेज़ तैयार होने के बाद, आप इसे प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से सत्यापित करना होगा। उसके बाद प्रकाशन विभाग फीस विवरण भरेंगे, आप ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं और दस्तावेजों के साथ भुगतान की रसीद संलग्न करे I प्रकाशन विभाग द्वारा दस्तावेजों के साथ फीस रसीद सत्यापित करवाए, इसके बाद प्रकाशन विभाग के संबंधित काउंटर पर सत्यापित दस्तावेज जमा करे और भविष्य के संदर्भ के लिए पावती रसीद प्राप्त करें I आप प्रत्येक शनिवार को राजपत्र की जांच कर सकते हैं, जब आपका विवरण राजपत्र में प्रकाशित हो जाए, इसे डाउनलोड करें और आधार कार्ड आदि में नाम और लिंग परिवर्तन आदि के लिए इसका उपयोग करें।

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