देशहित का अर्थ है देश हित में काम करना। देशहित की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की ही नहीं बल्कि हम सभी देशवासियों की भी है। अच्छा नेता चुनने का अच्छा काम भी देशवासी ही करते हैं। जब कुछ लोग देश हित को न देखते हुए अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं के प्रलोभन में आकर उन्हें सत्ता के लिए चुन लेते हैं तो ऐसे में देश का अहित होता है। जिसके कारण देशवासियों को भविष्य में बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
देश हित में नेता चुनना ही देशवासियों का एकमात्र कर्तव्य नहीं है। बल्कि हर कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना देश हित का काम है। देश में हर व्यक्तित्व के लोग हैं, इसलिए देश में भ्रष्टाचार और अपराध भी मौजूद हैं। देश में अच्छे नागरिक बड़ी संख्या में हैं, इसलिए किसी को भी नेताओं के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और अपने वोट का इस्तेमाल देश हित में करना चाहिए।
नागरिकों को भी अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, जो देश के समुचित विकास के लिए बहुत जरूरी है। किसी के साथ अन्याय करने से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती है, देश के हित में काम करके देश का विकास करना और गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, भय, भ्रष्टाचार और अपराध आदि को मिटाना हर नागरिक का अपना सामाजिक दायित्व है। क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, वकील, न्यायाधीश, अभिनेता, किसान, दुकानदार आदि सभी देश के नागरिक हैं। जब नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो देश का अहित होता है।
कुछ भ्रष्ट नागरिकों के कारण देश के ईमानदार नागरिकों को भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, गरीबी आदि का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक ईमानदार नागरिक को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तभी देश का हित होगा।
बच्चों को बचपन से ही देशहित की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को देश हित के बारे में शिक्षित करें और इसे सबके जीवन में लागू करें। तभी देश का हित होगा और देश हमेशा प्रगतिशील रहेगा।
नरेन्द्र सिंह इस वेबसाइट के संस्थापक हैं. उन्हें होटल इंडस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव है. लोगो को अपने लेख द्वारा समाज में चल रही बुराइयों से सजग करने और उससे बचने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं. इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने होटल इंडस्ट्री के अपने 18 साल के करियर को स्विच कर अपने पसंदीदा और रूचि के करियर मीडिया में प्रवेश किया है. वह न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सजग करते हैं, अपितु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग कर सामाजिक बुराइयों को उजागर कर, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को सूचित करते हैं.